बजट में हुआ ऐसा ऐलान जो पुराने टैक्स सिस्टम में भी आपका टैक्स बचाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश किया है। मिडिल क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इनकम टैक्स में हुआ है। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम में भी कुछ बदलाव से लाभ मिलेगा।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अब लगभग 70% टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम के दायरे में आ चुके हैं। साथ ही, सरकार का विचार है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का विस्तार होना चाहिए। इसलिए सरकार ने दोनों टैक्स को सिंपलीफाई किया है।

ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को फायदा

इस बार के बजट में सरकार ने वित्तीय बाजार में निवेश करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए कई बदलाव किए हैं, जो पुराने टैक्स सिस्टम में फायदा देंगे। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को शामिल किया गया है। यह उन टैक्सपेयर्स को भी मिलेगा जो अपना इनकम टैक्स पुराने सिस्टम में भरते हैं, क्योंकि ये उनके अतिरिक्त इनकम टैक्स कैलकुलेशन में शामिल होंगे।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ी-

नए इनकम टैक्स कानून के तहत, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 प्रतिशत टैक्स नहीं देना होगा। इस क्षेत्र में अब टैक्स-मुक्त आय की सीमा 1.25 लाख रुपए होगी। यह टैक्स छूट केवल लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर लागू होगी।

सरकार ने लॉन्ग टर्म गेन के नियमों में बदलाव किया है। अब किसी लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट में एक साल से अधिक समय तक निवेशित धन का लाभ लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। लेकिन दो साल तक अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट में निवेश करने पर भी यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा।

सरकार ने अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगाने की घोषणा की है, जो टैक्स स्लैब के अनुसार होगा। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में सरकार ने एक और बदलाव किया है। अब सभी फाइनेंशियल और गैर-फाइनेंशियल एसेट पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यह घरेलू संपत्ति, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आदि में निवेश करने वालों को मौजूदा टैक्स रेट से 7.5 प्रतिशत कम करेगा। सरकार ने इस श्रेणी में महंगाई को नियंत्रित करने वाले इंडेक्सेशन के लाभ को खत्म कर दिया है। हालांकि, 2001 से पहले लिए गए एसेट्स पर इंडेक्सेशन का लाभ जारी रहेगा।

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