संपत्ति के विक्रेताओं को पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने के कारण प्रतिशत टीडीएस TDS देना पड़ा। लेकिन नए नियम के अनुसार अब संपत्ति पर 20 प्रतिशत TDS देना होगा।हाल ही में आधार कार्ड और पैन कार्ड (Aadhaar-PAN Link) को फ्री में लिंक करने का समय सीमा समाप्त होने जा रहा है। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा, उनके आधार कार्ड बाद में inactive हो जायेंगे ।
Income Tax Department की नई update
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना एक सरल प्रक्रिया है।31 दिसंबर 2023 से पहले, जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े नहीं होंगे, वे inactive हो जाएंगे। सभी पैन कार्ड धारकों को अगले इस साल की अंतिम तारीख तक पैन आधार से जोड़ना अनिवार्य है, जैसा कि आयकर विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट कर सभी को चेताया था । इसके बिना, पैन कार्ड अवैध हो जाएगा, जिससे व्यक्तियों को लोन, क्रेडिट कार्ड, और बैंकिंग से जुड़े कई अन्य कामों में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, पैन कार्ड से आधार को समय पर लिंक करना महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग समय समय पर पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की तारीखें जारी करता रहता है, लेकिन कई लोग इसे अब तक नहीं कर रहे थे। अब आयकर विभाग ने सख्त फैसला किया है कि गैर-लिंक पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे।
क्या है नये नियम ?
पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने के कारण संपत्ति के विक्रेताओं को एक प्रतिशत TDS देना होता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार संपत्ति पर 20 प्रतिशत के TDS का भुगतान करना होगा। 50 लाख या इससे ज्यादा की संपत्ति की खरीदी पर खरीदारों को 20 प्रतिशत TDS के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर लोगों को TDS बचाना है तो सारे नियमों का पालन करना पडेगा।
पैन आधार कार्ड को लिंक नहीं करने के कारण समस्या
समाचारों के अनुसार, संपत्ति बेचने वाले कई लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं लिंक हुए हैं। कई विक्रेताओं के पैन कार्ड तो बंद हो गए। जिसका कारण आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होना है। लोगों का पैन कार्ड inactive है। 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने पर 20 प्रतिशत TDS का भुगतान करने का नोटिस दिया गया। ऐसे लोगों की छंटनी अभी भी जारी है और आयकर विभाग उन्हें निरंतर नोटिस भेज रहा है।
31 से पहले आप भी करा सकते है आधार पैन लिंक
अगर आपके पास भी अभी तक adhaar PAN को लिंक नहीं किया है तो आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 139-A के अंतर्गत आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी है । सरकार ने पहले कई बार आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की तिथि को बढ़ाया है। 31 मार्च तक आधार और पैन को मुफ्त में लिंक करने की अनुमति दी गई। लेकिन जिन लोगों ने पैन-आधार लिंक नहीं कराया, वे एक हजार रुपये की लेट फीस दे सकते हैं।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का सरल तरीका
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का सरल तरीका आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से है. सबसे पहले, आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट पर जाएं, जिसका पता www.incometaxindiaefiling.gov.in है। वेबसाइट पर, टेबल के बाईं ओर “क्विक लिंक्स” में जाएं और वहां से “आधार पर लिंक करें” पर क्लिक करें। एक नया page खुलेगा जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद, नीचे दाईं ओर “वैलिडेट” बटन पर क्लिक करें। यदि आपका नाम, जन्मतिथि, और पता सही हैं, तो आपको एक ओटीपी द्वारा लिंक करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद, आपका पैन आधार से जुड़ा हो जाएगा। अगर कोई डेटा मैच नहीं होता है, तो कोई कार्ड में संशोधन करवाना हो सकता है, और फिर यही प्रक्रिया पूरी होगी और पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
मोबाइल से मैसेज के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए (How to link Pan with adhaar number using mobile) वे लोग जो अपना आधार नंबर पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट है “UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN>”। फिर इसे 567678 या 56161 पर भेजें।