आज पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख हैं
आज 30 जून को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आखिरी दिन है। अगर आज आप इसे लिंक नहीं कराते हो तो आपको जुर्माना1000 रुपये तक चुकाना पड़ सकता हैं।अपने पैन को आधार से लिंक करना एक mandatory process बन गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इससे आपका income tax returns हो सकेगा
- जब बैंकिंग (Banking) या अन्य संबंधित लेनदेन की बात आती है तो अपने PAN cards को अपने Aadhaar card से linkआवश्यक है क्योंकि ये दस्तावेज़ आपकी identification के रूप में काम करते हैं। सरकार बार-बार नागरिकों से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का आग्रह कर रही है। आज 30 जून को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आखिरी दिन है।। आज तक दोनों कार्ड लिंक न कराने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- हमारा आधार कार्ड हमारे address के verification के रूप में कार्य करता है और हम भारतीय नागरिक हैं यह भी आधार कार्ड से पता चलता है । पैन कार्ड भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। bank accounts, demat accounts, mutual funds में निवेश और सावधि जमा खाते खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, कई सुविधाओं (amenities) का उपयोग करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है। लेकिन अगर किसी ने अपने PAN cards को अपने Aadhaar card से लिंक नहीं किया है तो इससे मदद नहीं मिलेगी। यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो इस मामले में तुरंत अपना पैन और आधार connect करें। हालांकि जिन लोगों ने पहले ही अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर लिया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पैन आधार लिंक स्थिति online कैसे जांचें?
1. आयकर ई-फाइलिंग (Income Tax e-filing ) पोर्टल पर लॉग इन करें।
2. होमपेज पर ”Dashboard’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
3. वैकल्पिक रूप से, आप ‘My Profile’ पर नेविगेट कर सकते हैं और ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प का चयन कर सकते हैं।
जब आपका आधार आपके पैन कार्ड से successfully लिंक हो जाएगा, तो आपका आधार नंबर displayed हो जाएगा। यदि आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो स्थिति संदेश ‘लिंक आधार स्टेटस’ दिखाया जाएगा। यदि आपके आधार को आपके पैन कार्ड से जोड़ने का अनुरोध अभी भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए pending है, तो आपको बाद में स्थिति की जांच करने की आवश्यकता होगी।
पैन-आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ाएगी सरकार (The government will extend the PAN-Aadhaar connecting deadline)-
एक रिपोर्ट के मुताबिक, Government को पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाने की सलाह दी है। इस सिफारिश (rationale) के पीछे तर्क यह है कि income tax return दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई करीब आ रही है। नतीजतन, जिन taxpayers ने अपना पैन लिंक नहीं किया है, उन्हें बड़ी difficulties का सामना करना पड़ सकता है।